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HSVP Haryana Occupation Certificate: ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट न लेने वालों को भरना होगा 4 गुना तक ज्यादा शुल्क: हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एचएसवीपी क्षेत्रों के निवासियों पर उनकी लापरवाही भारी पड़ने वाली है, जिन्होंने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं ले लिया हुआ है। आप उन्हें एक मुस्त राशि जमा कराने के लिए निर्धारित राशि से ज्यादा का भुगतान करना होगा। जल से संशोधित पॉलिसी जारी कर दी जाएगी हालांकि एचएसवीपी बड़े शुल्क के साथ सर्टिफिकेट लेने का मौका दे रहा है। छोटी सी किट्टी रिहायशी मकानों के लिए ढाई तो संरक्षण भवन के लिए चार गुना राशि देनी होगी। इस प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। जल्द ही इसके लिए दिशानिर्देश जारी होंगे।

सूत्रों के अनुसार दिया इसी भवन के सर्टिफिकेट के लिए 25200 तथा संस्थागत व ग्रुप हाउसिंग के लिए ₹100000 देने होंगे।
कमर्शियल प्लॉट पर बने भवन के लिए ₹50000 शुल्क देना होगा। पहले आवासीय के लिए 10002 कमर्शियल, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल के लिए ₹25000 फीस तय की गई थी।
ग्रुप हाउसिंग भवनों को भी मिलेगा सर्टिफिकेट
सूर्य के साथ सर्टिफिकेट जारी करने की योजना पुरानी है कई बार अंतिम तिथि बढ़ाई जा चुकी है। 30 दिसंबर तक सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सकता है। खास बात यह है कि पहले ग्रुप हाउसिंग योजना का हिस्सा नहीं थी। पिछले दिनों की बैठक में इसे भी शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था। ग्रुप हाउसिंग के भूखंड को इंस्टीट्यूशनल की ₹100000 की श्रेणी में शामिल किया गया है।
2004 में बनी थी पॉलिसी
सर्टिफिकेट लेने वालों के लिए सरकार ने 2004 में पॉलिसी बनाई थी। यह पॉलिसी 2014 तक लागू रही, फिर 2016 में एक्युप्रेशर सर्टिफिकेट जारी करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद 15 अगस्त से 13 दिसंबर 2016 तक का समय तय किया गया। धीरे-धीरे समय बढ़ गया जो अब 31 दिसंबर तक के लिए कर दिया गया है।
क्या है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट
एचएसवीपी सेक्टर में मकान बनाने का समय तय करता है। निर्माण पूरा होने पर भवन मालिक को सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना होता है। आवेदन के बाद की जांच करती है। एजुकेशन सर्टिफिकेट के बाद ही भवन मालिक उस मकान को भेज सकता है। सर्टिफिकेट के बिना सेक्टर में बना मकान नहीं बीता जा सकता।
HSVP Official Website
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